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अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरें

आरबीआई / 2011-12 /278
ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं. 38/07.38.01/2011-12

24 नवंबर 2011

सभी राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

महोदय

अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों
पर ब्याज  दरें

कृपया अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित 17 नवंबर 2008 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.बीसी.सं.68/ 07.38.01/ 2008-09  देखें । बाजार में प्रचलित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि 23 नवंबर 2011 को भारत में  कारोबार की समाप्ति से अगली सूचना तक अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी :

एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंक अधिक दरें लागू थीं)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।

2. दिनांक 2 नवंबर 1987 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं. आरएफ. डीआईआर. बीसी. 54/ डी.1-87/88 में निहित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। 24 नवंबर 2011 का संशोधनकारी निदेश ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.डीआइआर. सं. 37/07.38.01/ 2011-12 संलग्न है ।

भवदीय

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त


ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.डीआइआर.सं.37/07.38.01/2011-12

24 नवंबर 2011

अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों 
पर ब्याज की दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अनिवासी (विदेशी) (एनआरई) खातों तथा जमाराशियों पर ब्याज की दरों पर 2 नवंबर 2008 के निदेश ग्राआऋवि. सं. डीआइआर. बीसी. सं.53/डी.1-87/88 में समय-समय पर संशोधन करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समयोचित है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरें से निम्नानुसार परिवर्तन होंगे :

"23 नवंबर 2011 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (विदेशी) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए (जबकि 15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लाइबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंक अधिक दरें लागू थीं)। उपर्युक्त के अनुसार तीन वर्ष तक की जमाराशियों के लिए निर्धारित की गयी ब्याज दरें, तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा "।

(वी.के.शर्मा)
कार्यपालक निदेशक

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