विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन
आरबीआई/2019-20/221 20 अप्रैल 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, विनियमित संस्थाओं द्वारा आंतरिक एमएल/टीएफ जोखिम आकलन - केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश को एततद्वारा पीएमएल नियम 2005 के नियम 9 (13) के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया गया है:
2. उपरोक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह नोट किया जाए कि विनियमित संस्थाओं द्वारा इस तरह का पहला आंतरिक जोखिम आकलन 30 जून 2020 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए और उसके बाद समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। भवदीय, (डॉ एस के कर) |