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भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान

भा.रि.बैंक/2025-26/91
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.14

03 अक्तूबर 2025

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय

भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के पैरा 8 (ग) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार यह निदेश दिया गया है कि विशेष रुपया वास्ट्रो खातों (एसआरवीए) में शेष राशि का उपयोग, वर्तमान दिशानिर्देशों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार सरकारी खजाना बिल, सरकारी प्रतिभूतियों आदि में निवेश, बशर्ते कि यह FEMA और इसी तरह की कानूनी प्रावधानों के अधीन हो, किया जा सकता है।

2. दिनांक 03 अक्तूबर, 2025 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 13 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष रुपया वास्ट्रो खातों में शेष राशि के निवेश की अनुमति भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर (non-convertible debenture)/बॉन्ड (bond) और कमर्शियल पेपर (commercial paper) में भी दिनांक 03 अक्तूबर, 2025 के परिपत्र में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और सीमाओं के अनुसार दे सकते हैं।

3. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय,

(लता राधाकृष्णन)
प्रभारी महाप्रबंधक

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