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नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) को आरंभ करना - केवल बैंक खाते से लोडिंग किए जाने वाले रुपये 10,000/- तक के पीपीआई

भा.रि.बैं/2019-20/123
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1198/02.14.006/2019-20

24 दिसंबर 2019

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदया / महोदय,

नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) को आरंभ करना -
केवल बैंक खाते से लोडिंग किए जाने वाले रुपये 10,000/- तक के पीपीआई

कृपया दिनांक 05 दिसंबर 2019 के मौद्रिक नीति विवरण के एक हिस्से के रूप में जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर विवरण और दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 के अंतर्गत जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने एवं उनका परिचालन करने के संबंध में मास्टर निर्देश (30 अगस्त 2019 को यथा संशोधित) का संदर्भ लें।

2. छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन देने के लिए एवं परिष्कृत उपयोगकर्ता अनुभव के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं के साथ नए प्रकार के सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत लाए जाएँ:

क) बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा पीपीआई धारक के न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद ऐसे पीपीआई जारी किए जाएंगे।

ख) न्यूनतम विवरण में एक मोबाइल नंबर जिसे वन टाइम पिन (ओटीपी) से सत्यापित किया गया हो एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी ' मास्टर निर्देश–अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 ' समय-समय पर यथा संशोधित, में सूचीबद्ध किसी भी ‘अनिवार्य दस्तावेज़’ अथवा ‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज’ की विशिष्ट पहचान / पहचान संख्या एवं नाम की स्व-घोषणा आवश्यक रूप से शामिल होगी।

ग) ये पीपीआई रीलोड किए जा सकने वाले होंगे और इन्हें कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा। लोडिंग / रीलोडिंग केवल बैंक खाते से होगी।

घ) किसी भी माह में ऐसे पीपीआई में लोड की गई राशि रुपये 10,000 से अधिक नहीं होगी एवं वित्तीय वर्ष के दौरान लोड की गई कुल राशि रुपये 1,20,000 से अधिक नहीं होगी।

ङ) ऐसे पीपीआई में किसी भी समय में बकाया राशि रुपये 10,000 से अधिक नहीं होगी।

च) इन पीपीआई का उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जाएगा न कि धन अंतरण के लिए।

छ) पीपीआई जारीकर्ता किसी भी समय पीपीआई को बंद करने का विकल्प प्रदान करेगा और पीपीआई को बंद करते समय धनराशि को 'बैक टू सोर्स' (भुगतान का वह स्रोत जहां से पीपीआई को लोड किया गया था) में अंतरित करने की अनुमति प्रदान करेगा।

ज) ऐसे पीपीआई की विशेषताएं पीपीआई धारक को एसएमएस / ई-मेल / पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से पीपीआई जारी करते समय / धनराशि पहली बार लोड करने से पूर्व स्पष्ट रूप से सूचित की जाएँ।

झ) यदि पीपीआई धारक चाहे तो इस परिपत्र की तिथि को विद्यमान न्यूनतम विवरण वाले पीपीआई को उपर्युक्त प्रकार के पीपीआई में परिवर्तित कर सकता है।

3. इस नए प्रकार के पीपीआई को लागू करने के लिए पीपीआई – मास्टर निर्देश को संशोधित किया जा रहा है। पीपीआई – मास्टर निर्देश में निहित अन्य अनुदेश इस प्रकार के पीपीआई पर भी लागू होंगे।

4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है एवं यह इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(पी.वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक

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