अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
आर.बी.आइ/2004/37 3 फरवरी 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशकों प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2002-आरबी, समय समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 1 और 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वित्तीय संस्थागत निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति दी गई है। : 3. बहुविध विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ बेचे जाने के मामले में, करों का भुगतान करने के बाद निवल परिपक्वता आय या तो विदेश प्रेषित कर दी जाए या रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति से खोले गए निधि खाते में जमा कर दी जाए। अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अक्तूबर 27, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा 106/2003-आरबी द्वारा किया गया है। 4. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय ग्रेस कोशी |