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अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

आर.बी.आइ/2004/37
एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 63

3 फरवरी 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थागत निवेशकों
द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2002-आरबी, समय समय पर यथा संशोधित, की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 1 और 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वित्तीय संस्थागत निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति दी गई है। :
 
2. उदारीकरण की अगली उपाय के रूप में बहुविध विकास बैंक, जैसे, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), एशियायी विकास बैंक (एडीबी) आदि जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा भारत में रुपया बांड जारी करने की अनुमति दी गई है, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ खरीद सकते हैं। भुगतान या तो सामान्य बैंकिंग माध्यम से आवक प्रेषण द्वारा या रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति से खोले गए निधि खाते में धारित राशि से किया जाएगा।

3. बहुविध विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ बेचे जाने के मामले में, करों का भुगतान करने के बाद निवल परिपक्वता आय या तो विदेश प्रेषित कर दी जाए या रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति से खोले गए निधि खाते में जमा कर दी जाए।

अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अक्तूबर 27, 2003 की अधिसूचना सं. फेमा 106/2003-आरबी द्वारा किया गया है।

4. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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