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ऋण सूचना कंपनियों में निवेश

आरबीआई/2015-16/400
बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.98/20.16.042/2015-16

19 मई 2016

सभी ऋण सूचना कंपनियां

ऋण सूचना कंपनियों में निवेश

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऋण सूचना कंपनियों में निवेश पर अपने 29 नवंबर 2013 के निदेशों का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समयोचित है, एतदद्वारा निदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति, निवासी या अन्य द्वारा किसी ऋण सूचना कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश निवेशिती कंपनी की ईक्विटी पूंजी के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. उपर्युक्त के होते हुए भी एक अच्छे विनियमित वातावरण में ऋण सूचना ब्यूरो चलाने का प्रतिष्ठित ट्रेक रिकार्ड रखने वाली संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नानुसार उच्चतर एफडीआई सीमाएं देने पर विचार कर सकता है:

क. 49% तक, यदि उनका स्वामित्व विविधीकृत नहीं है (अर्थात् एक या अधिक शेयरधारक, जिनमें से प्रत्येक कंपनी में 10% से अधिक मताधिकार रखता है)।

ख. 100% तक, यदि उनका स्वामित्व उचित रूप से विविधीकृत है।

या

यदि उनका स्वामित्व अच्छी तरह से विविधीकृत नहीं है, भारत में निवेशिती सीआईसी के कम से कम 50% निदेशक भारतीय नागरिक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति होने चाहिए, बशर्ते कि एक तिहाई निदेशक भारत में निवासी भारतीय नागरिक हों।

ग. निवेश करने वाली कंपनी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी होना बेहतर होगा।

3. एफआईआई/एफपीआई निवेश के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति होगीः

क. एकल संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10% से कम ईक्विटी धारण करनी चाहिए।

ख. 1% से अधिक कोई भी अधिग्रहण भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्य अपेक्षा के रूप में रिपोर्ट किया जाना है।

ग. ऋण सूचना कंपनियों में निवेश करने वाले एफआईआई/एफपीआई अपनी शेयरधारिता के आधार पर निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्ति का प्रयास नहीं करेंगे।

4. यदि भारत में किसी ऋण सूचना कंपनी का निवेशक एक निवेश धारण कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) हो, तो उपर्युक्त (2) और (3) में उल्लिखित शर्तें उस परिचालक समूह कंपनी पर लागू होंगी, जो ऋण सूचना कारोबार में लिप्त है तथा जिसने भारत में ऋण सूचना कंपनी को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है।

(एन.एस. विश्वनाथन)
कार्यपालक निदेशक

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