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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किया गया निवेश

आरबीआई/2009-10/391
आरपीसीडी.आरआरबी.बीसी.सं. 68/03.05.34/2009-10

9 अप्रैल 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / प्रायोजक बैंक

प्रिय महोदय,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में किया गया निवेश

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मार्च 2009 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं.94/ 03.05.34/ 2008-09 देखें।

2. मामले की जांच करने पर यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश को "दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित करने" (मार्क टू मार्केट) संबंधी मानदंड से वित्तीय वर्ष 2008-09 तक दी गई छूट को एक और वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने समस्त निवेश संविभाग को बही मूल्य के आधार पर मूल्यन और प्रतिभूतियों की बकाया अवधि के लिए प्रिमियम के परिशोधन, यदि कोई हो, सहित "परिपक्वता तक धारित" (हेल्ड टू मेच्युरिटी) के अंतर्गत वर्गीकृत करने की स्वतंत्रता होगी।

3. कृपया प्राप्ति सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(ए.के.पांडेय)
महाप्रबंधक

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