क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का मूल्यन - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का मूल्यन
स्पीड पोस्ट |
आरबीआई /2008-09/420 |
26 मार्च 2009
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अध्यक्ष |
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /प्रायोाक बैंक |
प्रिय महोदय |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एसएलआर/अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का मूल्यन |
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08 मई 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. बीसी. सं.87/03.05.34/2006-07 देखें। |
2. मामले की जांच करने पर यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश को ‘दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित करने’ (मार्क टू मार्केट) संबंधी मानदंड से वित्तीय वर्ष 2007-08 तक दी गई छूट को एक और वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय वर्ह 2008-09 के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने समस्त निवेश संविभाग को बही मूल्य के आधार पर मूल्यन और प्रतिभूतियों की बकाया अवधि के लिए प्रिमियम के परिशोधन, यदि कोई हो, सहित ‘परिपक्वता तक धारित’ (हेल्ड टू मेच्युरिटी) के अंतर्गत वर्गीकृत करने की स्वतंत्रता होगी। |
3. कृपया प्राप्ति सूर्ानिंा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। |
भवदीय |
(ए.के.पांडेय) |