प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिपक्वता तक धारित की अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिपक्वता तक धारित की अवधि बढ़ाना
भारिबैं/2009-10/343 9 मार्च 2010 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय प्राथमिक व्यापारियों का निवेश संविभाग - प्राथमिक व्यापारियों कृपया 31 अगस्त 2009 का परिपत्र भारिबैं/2009-10/136 (आंऋप्रवि.पीडीआरएस. सं.1050/ 03.64.00/2009-10 देखें जिसमें स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को कतिपय शर्तों के अधीन 31 मई 2010 तक परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अन्तर्गत अपनी सरकारी प्रतिभूतियों के एक भाग को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति दी गई थी । उक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई तथा प्राथमिक व्यापारियों को अगली सूचना तक अपनी प्रतिभूतियाँ एचटीएम श्रेणी में जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है । परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी । 2. विभागीय रूप से पीडी गतिविधियाँ करने वाले बैंक हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी निवेश संविभाग के वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रख सकते हैं । भवदीय
(के.वी. राजन) |