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किसान क्रेडिट कार्ड योजना : मत्स्य पालन/ एक्वाकल्चर में संलग्न किसानों के लिए पात्रता मानदंड

आरबीआई/2022-23/51
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.6/05.05.010/2022-23

18 मई 2022

अध्‍यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्‍त बैंकों सहित और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)‍

महोदया/महोदय,

किसान क्रेडिट कार्ड योजना : मत्स्य पालन/ एक्वाकल्चर में संलग्न किसानों के लिए पात्रता मानदंड

कृपया ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना : पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी’ पर दिनांक 04 फरवरी 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.12/05.05.010/2018-19 के पैरा 3.1.1.2 का संदर्भ ग्रहण करें। हमारे संज्ञान में यह लाया गया है कि अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने/एक्वाकल्चर से संबंधित लाइसेंस/प्राधिकरण संबंधी आवश्यकताएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। तदनुसार, परिपत्र के पैरा 3.1.1.2 के तहत अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

लाभार्थियों को मछली पालन से संबंधित आस्तियों जैसे तालाबों, टैंकों, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन-पोषण इकाइयों, नावों, जालों और ऐसे अन्य मछली पकड़ने के उपकरणों, जैसा भी मामला हो, में से किसी एक का स्वामी या पट्टा धारक होना चाहिए और मछली पालन तथा मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों एवं किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में लागू होने वाले आवश्यक प्राधिकार / प्रमाणपत्र का धारक होना चाहिए।

2. इस योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीया,

(निशा नम्बियार)
मुख्य महाप्रबंधक

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