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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)– प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आरबीआई/2012-13/523
शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 54/14.01.062/2012-13

6 जून 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)– प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया उक्त विषय पर 9 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र सं शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं.14/ 14.01.062/2012-13 देखें, जिसके द्वारा सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए कदम उठायें और इसका आरंभ अलग- अलग ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय करें तथा सभी अलग-अलग मौजूदा ग्राहकों को भी मई 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित करें।

2. कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि यूसीआईसी को लागू करने में विभिन्न कारणों से कठिनाई आ रही है और इन बैंकों ने अपने मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए और समय मांगा है। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का समय 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि हम इस बात को दोहराते हैं कि नये संबंध की शुरुआत करते समय सभी ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड आवंटित किया जाना चाहिए।

भवदीय,

(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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