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अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण

आरबीआई/2014-15/116
डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 27/02.27.005/2014-15

03 जुलाई 2014

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी
और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदय/महोदया,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण

कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 09 जून 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी सं. 119/14.01.001/2013-14(संदर्भ आरबीआई/2013-14/634) संलग्न है।

2. पते का साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के सरलीकरण के संबंध में भुगतान प्रणाली प्रदाता इस परिपत्र में निहित विषय-वस्तु को नोट करें। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों के आलोक में वे अपनी केवाईसी नीति में संशोधन करें एवं उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(संगीता लालवानी)
महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

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