अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण
आरबीआई/2014-15/116 03 जुलाई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 09 जून 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी सं. 119/14.01.001/2013-14(संदर्भ आरबीआई/2013-14/634) संलग्न है। 2. पते का साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के सरलीकरण के संबंध में भुगतान प्रणाली प्रदाता इस परिपत्र में निहित विषय-वस्तु को नोट करें। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों के आलोक में वे अपनी केवाईसी नीति में संशोधन करें एवं उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीया, (संगीता लालवानी) संलग्नक: यथोक्त |