अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन
आरबीआई/2014-15/321 27 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 17 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.बीसी सं. 26/14.01.001/2014-15 संलग्न है। 2. भुगतान प्रणाली परिचालक इस परिपत्र में निहित विषय-वस्तु को नोट करें, जो किधनशोधन निवारण विनियमावली के संगत संशोधनों के संबंध में लागू है। इस परिपत्र में निहित अनुदेशों के आलोक में वे अपनी केवाईसी नीति में संशोधन करें एवं उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय, (संगीता लालवानी) संलग्नक: यथोक्त |