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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

आरबीआइ/2009-10/462
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं. 11830/07.02.12/2009-10

12 मई 2010

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल)
मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

ईरान, उज़बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 10 दिसंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं. 6548/07.02.12/2009-10 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 18 फरवरी 2010 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। यह देखा जा सकता है कि वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के इस वक्तव्य में एएमएल/ सीएफटी संबंधी नीतिगत कमियों वाले क्षेत्रों को निम्नानुसार तीन समूहों में बाँटा गया है :

(क) ऐसा क्षेत्र जिससे उत्पन्न होनेवाले धनशोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी निरन्तर महत्वपूर्ण जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिनमें एफएटीएफ अपने सदस्यों से अपेक्षा (कॉल) करती है, और अन्य क्षेत्र प्रतिरोधी उपाय लागू करेंगे : ईरान

(ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी नीतिगत कमियां हैं तथा जिन्होंने प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए फरवरी 2010 तक वित्तीय कार्रवाई टॉस्क फोर्स (एफएटीएफ) के साथ विकसित कार्य नीति को कार्यान्वित करने के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दर्शायी है। एफएटीएफ अपने सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी कमियों से उत्पन्न जोखिम पर विचार करें : अंगोला, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) इक्वाडोर और इथिओपिया।

(ग) ऐसे क्षेत्र, जिन्हें एफएटीएफ ने पहले ही एएमएल / सीएफटी संबंधी नीतिगत कमियों वाले क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक रूप से निर्दिष्ट किया है, परंतु जिन कमियों को फरवरी 2010 तक दूर नहीं किया गया है पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे।

3. सभी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे इन देशों के एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें।

4. कृपया बैंक के प्रधान अधिकारी हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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