अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष
भारिबैं/2010-11/178 15 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन कृपया उक्त विषय पर 02 मई 2011 का हमारे परिपत्र सं: गैबैंपवि(नी प्र)कंपरि सं:216/03.10.42/2010-11 का अवलोकन करें. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गयी है जिनमें धनशोधन निवारण/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष में रणनीतिक खामियां है. 2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF)ने उक्त विषय पर 24 जून 2011 को एक बयान (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है जिसमें दर्ज क्षेत्रों से मांग की गयी है कि वे विनिर्दिष्ट समय -सीमा में कार्य योजना को लागू करें. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF)ने बयान में अपने सदस्यों से आह्वान किया है कि वे बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें. 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें. भवदीया, (डॉ तुली राय) संलग्न: यथोपरि. |