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अपने ग्राहक जानिए (केवाईसी) मानदंड़ – पते का प्रमाण – स्‍पष्‍टीकरण

भारिबैं/2014-15/273
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).परि.सं.22/14.01.062/2014-15

22 अक्‍तूबर 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

अपने ग्राहक जानिए (केवाईसी) मानदंड़ – पते का प्रमाण – स्‍पष्‍टीकरण

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 10 जून 2014 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी). परि.सं. 69/14.01.062/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्‍यान 16 सितंबर 2014 के हमारे परिपत्र सं शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.16/14.01.062/2014-15 की ओर आकृष्‍ट किया जाता है जिसके साथ 26 अगस्‍त 2014 की प्रेस विज्ञप्ति तथा हमारे द्वारा शुरू किए गए केवाईसी सरलीकरण उपायों से संबंधित पोस्‍टर और एक पु‍स्तिका भेजी गई थी।

2. इस संबंध में हमारे ध्‍यान में यह बात लाई गई है कि पते का केवल एक प्रमाण, चाहे स्‍थायी हो या वर्तमान, प्रस्‍तुत किए जाने की अपेक्षा से संबंधित स्‍पष्‍ट अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद, कुछ बैंक अभी भी ग्राहक द्वारा स्‍थायी पते का प्रमाण प्रस्‍तुत किए जाने पर वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्‍तुत करने पर ज़ोर देते हैं जिसके चलते कई संभावित ग्राहकों विशेष रूप से प्रवासी कर्मकारों को बैंक खाते खोलने में बाधा आती है।

3. उपर्युक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में बैंक यह सुनिश्‍चित करें कि ऐसे मामलों में जहां स्‍थायी पतों के प्रमाण पहले ही उपलब्‍ध है, वहां अनावश्‍यक रूप से वर्तमान पतों का प्रमाण प्रस्‍तुत करने हेतु न कहा जाए। शहरी सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि वे 31 अक्‍तूबर 2014 तक हमारे क्षेत्रिय कार्यालय को इस आश्‍य की पुष्टि करें कि उपर्युक्‍त अनुदेशों से उनकी सभी शाखाओं को अवगत कराया जा चुका है और इनका ध्‍यानपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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