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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ठ पहचान कोड (यूसीआईसी)

भारिबैं/2013-14/122
गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि.सं.351 /03.10.42 /2013-14

जुलाई 4, 2013

जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/
रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई

महोदय/महोदया

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ठ पहचान कोड (यूसीआईसी)

कृपया उक्त विषय पर 3 मई 2013 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि.(नीप्र).कंपरि.सं. 325/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें जिसके द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएससी) को सूचित किया गया था कि वे अलग-अलग ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरूआत करते समय उन्हें तथा मौजूदा ग्राहकों को जून 2013 के अंत तक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने के लिए कदम उठायें।

2. मौजूदा ग्राहकों के लिए यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने का समय 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दिया गया है। तथापि हम इस बात को दोहराते हैं कि नये संबंध की शुरूआत करते समय सभी ग्राहकों को विशिष्ठ ग्राहक पहचान कोड आवंटित किया जाना चाहिए।

भवदीया

(सी आर संयुक्ता)
मुख्य महाप्रबंधक

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