अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ
भारिबैंक/2011-12/313 22 दिसंबर 2011 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों के दायित्व - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियाँ प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी. (एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] के संलग्नक के एफ-भाग ॥ की ओर आकृष्ट किया जाता है । 2. मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी पर्यटकों से पते के प्रमाण के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करते समय आने वाली समस्याओं को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित भाग में निहित कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए । संशोधित अनुदेश संलग्नक में दिये गये हैं । 3. 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी. (एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे । 4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन जारी किए गए हैं और इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 (3) के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सकता है । भवदीया, (मीना हेमचंद्र) [ 22 दिसंबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) ग्राहक पहचान क्रियाविधि
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