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अपने ग्राहक को जानने संबंधी (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने - धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

भारिबैंक/2012-13/219
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.33

24 सितंबर 2012

विदेशी मुद्रा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय

अपने ग्राहक को जानने संबंधी (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने - धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 [ए.पी. (एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] के संलग्नक एफ-भाग-। के पैराग्राफ 4.4 (एफ) तथा समय समय पर यथा संशोधित, मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन पत्र पर जारी 9 मार्च 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी. (एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] के संलग्नक-। के पैराग्राफ 5 (भाग-ई) की शर्त (iv) की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति के एकल आहरण के संबंध में उसकी पात्रता के भीतर विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए, यदि रुपये में भुगतान की राशि रू.50,000/- से अधिक हो तो प्राधिकृत व्यक्ति भुगतान आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक/बैंकर्स चेक/भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/प्रीपेड कार्ड के जरिये प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के 30 दिनों के भीतर एक से अधिक आहरण के जरिये अथवा एकल यात्रा/विदेश यात्रा के लिए आहरण के संबंध में उसकी पात्रता के भीतर विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए, यदि दूसरे अथवा अनुवर्ती आहरणों के संबंध में पूर्ववर्ती आहरण/आहरणों के भुगतानों सहित रूपये में कुल भुगतान राशि रू.50,000/- से अधिक हो तो प्राधिकृत व्यक्ति दूसरा तथा अनुवर्ती भुगतान आवेदक की यात्रा प्रायोजित करनेवाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक / बैंकर्स चेक /भुगतान आदेश / मांग ड्राफ्ट/ डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड /प्रीपेड कार्ड के जरिये प्राप्त कर सकते हैं।

3. समय समय पर यथा संशोधित, 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 [ए.पी. (एफएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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