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अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

भारिबैंक/2010-11/319
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.25
ए.पी. (एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.06

22 दिसंबर 2010

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय

अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 (ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 04) के संलग्नक एफ-भाग-। के पैराग्राफ 4.10(बी) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि वे वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स(एफएटीएफ)द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्राधिकारों के में किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी के साथ व्यवहार करते समय उस क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 25 जून 2010 को एक और विवरण जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।यह देखा जा सकता है कि स्ट्रैटीजिक एएमएल/सीएफटी से रहित क्षेत्राधिकारों को विवरण निम्नानुसार दो समूहों में विभाजित किया गया है:

क. एफएटीएफ अपने सदस्यों तथा अन्य क्षेत्राधिकारों से अपील करता है कि वे क्षेत्राधिकार ईरान  से उत्पन्न होने वाले धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के निरंतर तथा भारी जोखिम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के संरक्षण  के लिए प्रत्युपाय लागू करें ।

ख. एएमएल/सीएफटी के स्ट्रैटीजिक अभाव के क्षेत्र, जो जून 2010 तक मुख्य कमियाँ दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं । एफएटीएफ अपने सदस्यों का आह्वान करता है कि वे ऐसे प्रत्येक क्षेत्राधिकार: डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), साओ टोम तथा प्रिंसिपे से संबद्ध इन कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में विचार करें ।

3.  तदनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों (एपीएस) को सूचित किया जाता है कि वे एएमएल/सीएफटी की कमियों वाले इन देशों/क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) अथवा देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ व्यवसाय संबंध स्थापित करते समय तथा लेनदेन करते समय इन देशों के संबंध में एएमएल/सीएफटी संबंधी नियमों में अभाव से उत्पन्न जोखिम को ध्यान में रखें ।

4.  प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें ।

5.  कृपया आपके प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए सूचित करें ।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1),  और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम,  2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए),  2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरुप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने  के लिए समय  और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के तहत जारी किये गये हैं । इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न  करने पर संबंधित अधिनियमों  अथवा उसके तहत बनाये गये नियमों के दंडात्मक प्रावधानों  को लागू किया जाएगा ।

 भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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