अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गति - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां
भारिबैंक/2010-11/321 22 दिसंबर 2010 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 (ए.पी. (एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं. 04) को संलग्नक एफ-भाग-। के पैराग्राफ 4.10(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि समय समय पर जारी किये गये वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स(एफएटीएफ) विवरण (www.fatf-gafi.org) में पहचाने गये कतिपय क्षेत्राधिकार के किसी व्यक्ति अथवा व्यवसायी अथवा इन क्षेत्रों से व्यवहार करते समय एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखे । 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने एएमएल/सीएफटी मानकों के अनुपालन की अपनी निरंतर समीक्षा के भाग के रूप में कतिपय क्षेत्राधिकारों को पहचाना है जिनमें स्ट्रैटीजिक एएमएल/सीएफटी कमियाँ पायी गयी हैं । 3. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 25 जून 2010 के अपने विवरण (प्रतिलिपि संलग्न) के जरिये विवरण में सूचीबध्द क्षेत्राधिकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना का कार्यान्वयन पूर्ण करने के लिए आग्रह की है। उक्त विवरण में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों से विवरण में दी गयी जानकारी पर विचार करने के लिए अपील की है । 4. तदनुसार सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें/ध्यान दें । 5. प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें । 6. कृपया आपके प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए सूचित करें । 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1), और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरुप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के तहत जारी किये गये हैं । दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिनियमों अथवा उसके तहत बनाये गये नियमों के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जा सकता है । भवदीय (सलीम गंगाधरन) |