अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व- मुद्रा अंतरण सेवा योजना के - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व- मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार आवक धनप्रेषण
भारिबैंक/2010-11/469 06 अप्रैल 2011 सभी प्राधिकृत व्यक्ति जो मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मापदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों का दायित्व- मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत सीमापार आवक धनप्रेषण प्राधिकृत व्यक्तियों, जो मुद्रा अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान उपर्युक्त विषय पर 27 नवंबर 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 18 (ए.पी. (एफएल सिरीज) परिपत्र सं. 05) के संलग्नक -। के पैराग्राफ 5.10(बी) की ओर आकर्षित किया जाता है । 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने इस विषय पर 22 अक्तूबर 2010 को एक और विवरण जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । यह देखा जा सकता है कि स्ट्रैटीजिक एएमएल/सीएफटी से रहित क्षेत्राधिकारों को विवरण निम्नानुसार दो समूहों में विभाजित करता है: क. एफएटीएफ अपने सदस्यों तथा अन्य क्षेत्राधिकारों से अपील करता है कि वे क्षेत्राधिकार ईरान से उत्पन्न होने वाले धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के निरंतर तथा भारी जोखिम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के संरक्षण के लिए प्रत्युपाय लागू करें । ख. एएमएल/सीएफटी के स्ट्रैटीजिक अभाव के क्षेत्र, जो अक्तूबर 2010 तक मुख्य कमियाँ दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं । एफएटीएफ अपने सदस्यों का आह्वान करता है कि वे ऐसे प्रत्येक क्षेत्राधिकार: डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से संबद्ध इन कमियों के कारण उत्पन्न जोखिमों के संबंध में विचार करें । 3. तदनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों (एपीएस) को सूचित किया जाता है कि वे एएमएल/सीएफटी की कमियों वाले इन देशों/क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) अथवा देशों/क्षेत्राधिकारों के साथ व्यवसाय संबंध स्थापित करते समय तथा लेनदेन करते समय इन देशों के संबंध में एएमएल/सीएफटी संबंधी नियमों में अभाव से उत्पन्न जोखिम को ध्यान में रखें । 4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें । 5. कृपया आपके प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए सूचित करें । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1), और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और समय समय पर यथा संशोधित धन शोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरुप और लागत के अभिलेखों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया और पद्धति तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियम, 2005 के तहत जारी किये गये हैं । इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने पर संबंधित अधिनियमों अथवा उसके तहत बनाये गये नियमों के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जाएगा । भवदीया (श्रीमती सुजाता एलिजाबेथ प्रसाद) |