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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्त पोषण (सीएफटी) की रोकथाम / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के तहत पीएसओ की बाध्यता - यूआईडीएआई की ई - केवाईसी सेवा - पीएमएल नियमों के तहत ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया) को एक ' आधिकारिक वैध दस्तावेज ' के रूप में स्वीकार करना।

आरबीआई/2013-14/337
डीपीएसएस. सीओ. एडी. सं/919/02.27.005/2013-14

25 अक्टूबर 2013

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता , प्रणाली प्रतिभागी
और कोई भी संभावित प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदय / महोदया,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्त पोषण (सीएफटी) की रोकथाम / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के तहत पीएसओ की बाध्यता - यूआईडीएआई की ई - केवाईसी सेवा - पीएमएल नियमों के तहत ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया) को एक ' आधिकारिक वैध दस्तावेज ' के रूप में स्वीकार करना।

कृपया , अपने ग्राहक को जानिए ( केवाईसी ) मानदंड / धन शोधन निवारण ( एएमएल ) मानक / आतंकवाद के वित्त पोषण ( सीएफटी ) की रोकथाम / धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत बैंकों की बाध्यता पर दिनांक 23 मार्च 2011 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस। सं. 2174/02.14.004/2010-11 का संदर्भ लें जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) द्वारा जारी किए गए उस पत्र जिसमें धन शोधन निवारण विनियमावली ( पीएमएलए ), 2005 के पैरा 2 ( घ ) के तहत नाम , पता और आधार संख्या का उल्लेख किया गया है , उसे ' आधिकारिक वैध दस्तावेज ' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

2. पहचान संबंधी धोखाधड़ी के जोखिम, दस्तावेज जालसाजी को कम करने और कागज रहित केवाईसी सत्यापन के लिए यूआईडीएआई ने अपनी ई - केवाईसी सेवा शुरू की है। तदनुसार , धन शोधन निवारण (रिकार्ड का रखरखाव) नियमावली , 2005 के अंतर्गत ई - केवाईसी सेवा को केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, ई - केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराया गया जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो युक्त जानकारी (" जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में है और पहुंच में है ताकि बाद में संदर्भ हेतु इसका प्रयोग किया जा सके ") उसे धन शोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत ' आधिकारिक वैध दस्तावेज ' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि , यूआईडीएआई की ई - केवाईसी सेवा का उपयोग करते समय व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को यूआईडीएआई को भुगतान प्रणाली परिचालकों ( पीएसओ ) को बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान / पता जारी करने के लिए स्पष्ट सहमति से प्राधिकृत करना चाहिए। यूआईडीएआई किसी व्यक्ति से संबन्धित आंकड़े जिसमें उसका नाम , उम्र , लिंग और व्यक्ति की तस्वीर शामिल है, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को भेजता है जिसे केवाईसी सत्यापन के लिए मान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। आधार की ई - केवाईसी सेवा के संबंध में भुगतान प्रणाली परिचालकों ( पीएसओ) को दिये गए व्यापक परिचालनात्मक निर्देश अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

3. भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) को सूचित किया जाता है कि, वे ई - केवाईसी के लिए बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण को समर्थ बनाने के लिए उचित बुनियादी ढांचे (अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार) की व्यवस्था करें।

4. यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया गया एवं पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आधार कार्ड / पत्र जिसमें नाम , पता और आधार संख्या का विवरण दिया गया है उसे ' आधिकारिक वैध दस्तावेज ' के रूप में स्वीकार किया जाना जारी रहेगा ।

5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम , 2007 (पीएसएस अधिनियम) के अंतर्गत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में अपनी केवाईसी नीति में संशोधन करें एवं उसके सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त


अनुबंध

ई केवाईसी प्रक्रिया के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) द्वारा अनुपालन की जाने वाली परिचालनात्मक प्रक्रिया

यूआईडीएआई की ई केवाईसी सेवा एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से पीएसओ द्वारा लीवरेज की जा सकती है। कोई भी पीएसओ जो यूआईडीएआई ई केवाईसी सेवा का उपयोग करने के लिए तैयार है उसे यूआईडीएआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :

1. यूआईडीएआई के साथ केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) करार पर हस्ताक्षर करें ताकि पीएसओ विशेष रूप से ई केवाईसी सेवा का उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

2. पीएसओ को विभिन्न वितरण चैनलों में ई-केवाईसी सेवा स्थापित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्थापित करने होंगे। इन्हें यूआईडीएआई के मानकों के अनुसार पीएसओ के आउटलेट्स/ एजेंटों / माइक्रो एटीएम पर मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन ( एसटीक्यूसी ) संस्थान , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बॉयोमीट्रिक स्कैनर होना चाहिए। बॉयोमीट्रिक स्कैनर की मौजूदा सूची निम्नलिखित लिंक में दी गई है :
http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/UID_Auth_Certlist_250613.pdf

3. यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रोटोकॉल के अनुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का विकास करना ताकि विभिन्न ग्राहक सेवा स्थलों (सीएसपी) (पीएसओ आउटलेट/ एजेंटों सहित) पर ई केवाईसी के उपयोग को सक्षम बनाया जा सके। इस प्रयोजनार्थ पीएसओ को यूआईडीएआई के व्यापक दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वयं के सॉफ्टवेयर को विकसित करना होगा। अत: प्रत्येक पीएसओ का सॉफ्टवेयर भिन्न हो सकता है।

4. पीएसओ के साथ ई केवाईसी डेटा साझा करने के लिए यूआईडीएआई के लिए ग्राहक प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करें। यह प्राधिकरण समय - समय पर यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित फिजिकल (एक खाता खोलने के उद्देश्य से पीएसओ को उसकी / उसके आधार डेटा को साझा करने के लिए यूआईडीएआई को लिखित स्पष्ट सहमति के माध्यम से अधिकृत करके)/ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है।

5. नमूना प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार होगा:

ए. ग्राहक अपने 12 अंकों आधार नंबर के साथ आधार आधारित ई केवाईसी के आधार पर एवं स्पष्ट सहमति के साथ पीएसओ के सीएसपी में एक खाता खोलने के लिए अनुरोध करता है।

बी. पीएसओ का प्रतिनिधि जो सीएसपी चला रहा है वह पीएसओ के ई केवाईसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संख्या प्रवेश करता है।

सी. यूआईडीएआई शिकायत बॉयोमीट्रिक रीडर के माध्यम से ग्राहक अपनी बॉयोमीट्रिक्स की प्रविष्टि करता है ( उदाहरणार्थ बॉयोमीट्रिक रीडर पर उंगलियों के निशान )।

डी. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक डाटा के साथ आधार संख्या को दर्ज कर लेती है एवं इस आंकड़े को एनक्रिप्ट करके यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) को भेजती है।

ई. आधार केवाईसी सेवा ग्राहक डेटा को प्रमाणित करती है। यदि संख्या बॉयोमीट्रिक्स के साथ मेल नहीं खाती है तो यूआईडीएआई सर्वर त्रुटि (यूआईडीएआई द्वारा परिभाषित) के प्रकार के अनुसार विभिन्न कारण कोड दर्शाता है।

एफ. यदि आधार संख्या बॉयोमीट्रिक्स के साथ मेल खाती है, तो यूआईडीएआई डिजिटली हस्ताक्षरित और जनसांख्यिकीय जानकारी एन्क्रिप्टेड [नाम, जन्म का वर्ष / तिथि, लिंग, पता, फोन और ईमेल (यदि उपलब्ध हो)] और तस्वीर दर्शाता है। यह जानकारी पीएसओ के ई केवाईसी एप्लीकेशन द्वारा दर्ज कर ली जाती है एवं जरूरत के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाती है।

जी. पीएसओ का सर्वर संबंधित क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय डेटा और फोटोग्राफ स्वयं ही भर देता है। यह ई केवाईसी अर्थात सूचना का स्रोत, डिजिटल हस्ताक्षर , संदर्भ संख्या, मूल रिक्वेस्ट जेनेरेशन संख्या, रिक्वेस्ट जेनेरेट करने के लिए प्रयुक्त मशीन की आईडी, तारीख और समय का स्टैम्प जिसमें मैसेज रूटिंग की पूरी जानकारी हो, यूआईडीएआई एन्क्रिप्शन तारीख और समय, पीएसओ की डिक्रिप्शन की तारीख और समय स्टैम्प के साथ इत्यादि।

एच. संदर्भ हेतु ग्राहक का फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण पीएसओ के आउटलेट में कंप्यूटर की स्क्रीन पर अथवा उनके एजेन्टों की हस्त धारित डिवाइस में देखे जा सकते हैं।

आई. ग्राहक पीएसओ के पास अपना खाता खोल सकता है बशर्ते उसने अन्य अपेक्षाओं को पूरा कर लिया हो।

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