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बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन

आरबीआई/2025-26/48
विवि.सीआरई.आरईसी.27/21.01.003/2025-26

9 जून 2025

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदया / महोदय,

बृहत एक्सपोज़र ढांचा– छूट प्राप्त एक्सपोज़र की सूची में संशोधन

कृपया वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) पर दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 के अनुबंध के पैरा 3.1 को देखें,  जिसके अनुसार, "प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण नाबार्ड के पास रखी गई जमाराशियां" को एलईएफ के तहत ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नाबार्ड के अतिरिक्त, उपर्युक्त छूट, प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारण, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा लिमिटेड अथवा आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए अंशदान पर भी लागू होगी।

3. उक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

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