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वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी

भारिबैं/2019-20/243
विवि.सं.बीपी.बीसी.70/21.01.003/2019-20

23 मई, 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर)

महोदया/ महोदय,

वृहत् एक्सपोज़र ढांचा – संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति एक्स्पोजर में बढ़ोतरी

कृपया उक्त विषय पर दिनांक 03 जून 2019 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.01.003/2018-19 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 5.2 के अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति किसी बैंक के सभी एक्सपोजर मूल्यों का योग सभी समय में बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. कोविड-19 महामारी के कारण, ऋण बाजार और पूंजी बाजार के अन्य क्षेत्रों में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप, कई कॉर्पोरेटों को पूंजी बाजार से धन जुटाने में समस्या हो रही है और वे फंडिंग के लिए मुख्य रूप से बैंकों पर निर्भर हैं। इसलिए, कॉर्पोरेटों के लिए संसाधनों के अधिक से अधिक प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एकबारगी उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25% से 30% तक बढ़ा दिया जाए।

3. बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू होगी।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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