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नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ

आरबीआई/2013-14/324
डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 801/04.04.017/2013-14

11 अक्टूबर, 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरटीजीएस सदस्य

महोदया /प्रिय महोदय

नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का शुभारंभ

कृपया आईएसओ 20022 संदेश मानक के अनुरूप नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में हमारे परिपत्र आरबीआई/2012-13/355 [डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस संख्या 1052/04.04.017/2012-13 दिनांक 31 दिसंबर 2012] का संदर्भ लें।

2. नई आरटीजीएस प्रणाली 19 अक्टूबर, 2013 को परिचालित होगी और "तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली विनियमावली 2013" इस तिथि से प्रभावी हो जाएंगी I अतः वर्तमान आरटीजीएस सिस्टम अब काम नहीं करेगा। तदनुसार, आरटीजीएस (सदस्यता) कारोबार संचालन दिशा-निर्देश, 2004 और आरटीजीएस (सदस्यता) विनियमावली, 2004 अस्तित्व में नहीं रहेंगे।

3. सभी आरटीजीएस सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे नई तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

भवदीय

(नीलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक

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