फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना
आरबीआई/2019-20/29 02 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय / महोदया फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना कृपया हमारे दिनांक 5 जून 2012 के परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.107/13.03.00/2011-12 और दिनांक 7 मई 2014 के बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.110/13.03.00/2013-14 का संदर्भ लें, जिनके अनुसार बैंकों को आवास ऋण/ व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत सभी फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। 2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक, व्यवसाय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं,चाहे वह सह-बाध्यताधारी(यों) सहित हो या नहीं, द्वारा लिए गए किसी भी फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं प्रभारित करेंगे। भवदीय (डॉ. एस.के. कर) |