विदेशी संस्थाओं(एंटिटीज) द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय(एलओ)/शाखा कार्यालय(बीओ) – आय कर प्राधिकारियों को रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी संस्थाओं(एंटिटीज) द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय(एलओ)/शाखा कार्यालय(बीओ) – आय कर प्राधिकारियों को रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2012-13/311 26 नवंबर 2012 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया/ महोदय, विदेशी संस्थाओं(एंटिटीज) द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय(एलओ)/शाखा कार्यालय(बीओ) – आय कर प्राधिकारियों को रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 30.12.2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार संपर्क कार्यालयों(एलओएस)/शाखा कार्यालयों(बीओएस) को वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्र (एएसी) की प्रति आय कर महा निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), ड्रम शेप्ड बिल्डिंग, आई.पी. ईस्टेट, नयी दिल्ली 110002 को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि आय कर महा निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किए जाने वाले वार्षिक कार्यकलाप प्रमाणपत्रों (एएसीएस) की प्रतियों के साथ प्राप्ति और भुगतान लेखे सहित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न होने चाहिए । 3. इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा यह नोट किया जाए कि संपर्क कार्यालयों की अनुमति के नवीकरण के समय उनके द्वारा ऐसे प्रत्येक नवीकरण की एक प्रति आय कर महा निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के कार्यालय को परांकित की जाए । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों तथा ग्राहकों को अवगत कराने और अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |