RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79204826

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग

आरबीआई/2021-22/56
ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 07

17 जून 2021

सेवा में

सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - रिपोर्टिंग

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 23 मई 2013 के एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 106 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उदारीकृत प्रेषण योजना (उक्त योजना) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रेषण की कुल राशि से संबंधित आंकड़े विवरणी प्रस्तुति प्रणाली (ORFS) पर अपलोड करें।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि यह जानकारी ORFS की बजाय XBRL प्रणाली के माध्यम से एकत्र की जाए।

3. तदनुसार, 01 जुलाई 2021 से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को उपर्युक्त जानकारी अगले माह की 5 तारीख तक या उससे पहले XBRL प्रणाली पर अपलोड करनी होगी। XBRL साइट पर जाने का यूआरएल https://xbrl.rbi.org.in/orfsxbrl है। यूज़र आईडी अलग से जारी किए जा रहे हैं। यदि कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करना है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक 'शून्य' आंकड़ा अपलोड करेंगे।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धाराओं 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित किन्हीं भी अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।

भवदीय

(आर. एस. अमर)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?