प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई /2010-11/521 11 मई 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा - शहरी सहकारी बैंक कृपया 30 अगस्त 2007 का परिपत्र शबैंवि.पीसीबी परि.सं.11/09.09.01/2007-08 देखें जिसके साथ शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पर दिशानिर्देश प्रेषित किए गए थे। उपर्युक्त परिपत्र के "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संवर्ग" के अंतर्गत मद (vi) तथा अनुबंध के भाग I के पैरा 7.1 के अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोडकर प्रति परिवार मकान की खरीद /निर्माण के लिए मकान की अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना लोगों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं। 2. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 के बज़ट भाषण के पैराग्राफ 44 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए । उपर्युक्त परिवर्तन 1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद मंजूर किए गए आवास ऋणों पर लागू होंगे। भवदीया (उमा शंकर) |