तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआई/2009-10/299 1 फरवरी 2010 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) कृपया 21 जनवरी, 2010 का बैंपविवि. एएमएल. सं. 12841/ 14.06.060/2009-10 तथा 25 जनवरी, 2010 का हमारा परिपत्र पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 13039/14.06.060/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 26 जनवरी, 2010 के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं, जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तिया और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है । 3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । 5. उपर्युकत समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं। 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय (पी. के. दास) अनु. : यथोक्त |