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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना – स्‍थानीय क्षेत्र बैंक

RBI/2012-13/229
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 48/12.02.001/2012-13

28 सितंबर 2012
6 आश्विन 1934 (शक)

सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक
चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - स्थानीय क्षेत्र बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 19 नवंबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 62/12.02.001/2009-10 देखें ।

2. यह निर्णय लिया गया है कि 11 अगस्त 2012 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. इससे संबंधित 28 सितंबर 2012 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 47/12.02.001/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(सुजाता लाल)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : 1


बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 47/12.02.001/2012-13

28 सितंबर 2012
6 आश्विन 1934 (शक)

अधिसूचना

समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 19 नवंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 61/12.02.001/2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 11 अगस्त 2012 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र बैंक 8 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.001/2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(बि.महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

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