सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज
आरबीआई/2005-06/387 17 मई 2006 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महोदय, सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज कृपया उपर्युक्त विषय पर 18 नवम्बर 2005 के हमारे परिपत्र सं.आरबीआई/2005/209 (डीजीबीए.जीएडी.सं.एच5872/42.01.011/2005-06) का संदर्भ देखें। 2. हम सूचित करते हैं कि अगले अनुदेशों तक विलंबित विप्रेषण और दोगुनी/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पर ब्याज दर 8% (यानी बैंक दर 6% + 2%) अपरिवर्तित बनी रहेंगी। भवदीय (एम. टी. वर्गीज) |