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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना – सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

आरबीआई/2013-14/144
बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 33/12.02.001/2013-14

17 जुलाई 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि
अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना – सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

कृपया 17 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 95/12.02.001/ 2011-12 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पेशल रेपो विन्डो से संबंधित 17 जुलाई 2013 की प्रेस विज्ञप्ति 2013-2014/112 के अंतर्गत अपनी संबंधित निवल मांग तथा मीयादी देयता (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत तक की राशि 1 दिवस के लिए उधार ले सकते हैं।
2. एमएसएफ के अंतर्गत वर्तमान में बैंक अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताओं के बदले में 1 दिन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से निधियां उधार लेते हैं। अतिरिक्त रूप में, वे दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े की समाप्ति पर अपनी संबंधित एनडीटीएल के 2 प्रतिशत तक निर्धारित एसएलआर से कम एक दिवसीय आधार पर उधार ले सकते हैं। 17 जुलाई 2013 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक की स्पेशल रेपो विंडो के अंतर्गत म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एमएसएफ के अंतर्गत निर्धारित एलएलआर अपेक्षा से कम उधार लेने की सीमा को एनडीटीएल के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर एनडीटीएल का 2.5 प्रतिशत कर दिया जाए। एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत की उच्चतर एमएसएफ सीमा केवल स्पेशल रेपो विंडो के लिए उपलब्ध रहेगी। यह अतिरिक्त सीमा अगली सूचना तक अस्थायी अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

3. 17 जुलाई 2013 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32 /12.02.001/2013-14 की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीया

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक


बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32/12.02.001/2013-14

17 जुलाई 2013

अधिसूचना

समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 17 अप्रैल 2012 की पहले की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 94/12.02.001/2011-12 निम्नानुसार संशोधित की गई हैः

‘भारत में कुल निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 2.5 प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूतियां संबंधित बैंक की अपेक्षित एसएलआर पोर्टफोलियो में से निकाली गईं। एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत की उच्चतर एमएसएफ सीमा केवल स्पेशल रिपो विंडो के लिए उपलब्ध रहेगी। यह अतिरिक्त सीमा अगली सूचना तक केवल अस्थायी अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

(बी. महापात्र)
कार्यपालक निदेशक

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