बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना – सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना – सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
आरबीआई/2013-14/144 17 जुलाई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि कृपया 17 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 95/12.02.001/ 2011-12 देखें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पेशल रेपो विन्डो से संबंधित 17 जुलाई 2013 की प्रेस विज्ञप्ति 2013-2014/112 के अंतर्गत अपनी संबंधित निवल मांग तथा मीयादी देयता (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत तक की राशि 1 दिवस के लिए उधार ले सकते हैं। 3. 17 जुलाई 2013 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32 /12.02.001/2013-14 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीया (सुधा दामोदर) बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 32/12.02.001/2013-14 17 जुलाई 2013 अधिसूचना समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 17 अप्रैल 2012 की पहले की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 94/12.02.001/2011-12 निम्नानुसार संशोधित की गई हैः ‘भारत में कुल निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 2.5 प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में संपार्श्विक के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूतियां संबंधित बैंक की अपेक्षित एसएलआर पोर्टफोलियो में से निकाली गईं। एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत की उच्चतर एमएसएफ सीमा केवल स्पेशल रिपो विंडो के लिए उपलब्ध रहेगी। यह अतिरिक्त सीमा अगली सूचना तक केवल अस्थायी अवधि के लिए उपलब्ध होगी। (बी. महापात्र) |