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सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) –योजना

आरबीआई/2011-2012/308
एफएमडी. सं 65/01.18.001/2011-12

21 दिसंबर 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ।

महोदय

सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी) –योजना

कृप्या उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 मई 2011 का हमारा परिपत्र सं आरबीआई / 2010-11/515 का संदर्भ लें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी)  के अधीन बैंकों को उनकी अतिरिक्त एसएलआर राशियों की जमानत पर भारतीय रिज़र्व बैंक से एक दिन के लिए निधियां  प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त, वे पिछले दूसरे पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार अपनी संबंधित निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत तक, विनिर्दिष्ट  एसएलआर से कम,  एक दिन के लिए निधियां भी प्राप्त कर सकते हैं । इस स्थिति में यदि बैंक की एसएलआर धारिता सांविधिक आवश्यकता से कम हो जाती  है तो बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 24 की उप–धारा (2ए)  के तहत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उन्हें  इस सुविधा के उपयोग करने के लिए एसएलआर अनुपालन में हुई चूक से बैंकों को विशिष्ट  छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी  ।

3. वर्तमान सीमांत स्थायी सुविधा योजना  के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत  रहेंगी।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय

(जी. महालिंगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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