स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2012-13/107 2 जुलाई 2012 सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी महोदय स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सरकारी प्रतिभूति बाजार परिचालन और अन्य गतिविधियों के संबंध में प्राथमिक व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 जून 2012 तक इस विषय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों/परिपत्रों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र संलग्न किया गया है । इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची अनुबंध "जी" में संलग्न है। विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है । भवदीय (के.के. वोहरा) अनुलग्नक : यथोक्त |