मास्टर परिपत्र – जाली नोटों की पहचान और जब्ती - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र – जाली नोटों की पहचान और जब्ती
आरबीआई/2008-2009/87 1 जुलाई 2008 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र – जाली नोटों की पहचान और जब्ती कृपया 2 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र डीसीएम (एफएनवीडी) सं.जी-1/16.01.05/2007-08 देखें, जिसमें जाली नोटों की पहचान और उन्हें जब्त करने के संबंध में 30 जून, 2007 तक जारी निर्देशों को समेकित किया गया है। मास्टर परिपत्र को अब तक जारी निर्देशों को शामिल करके उचित रूप से अद्यतन किया गया है और इसे आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर रखा गया है। मास्टर परिपत्र उक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों में निहित निर्देशों का संकलन है जो इस परिपत्र की तारीख तक लागू हैं। भवदीय, (यू. एस. पालीवाल) |