मास्टर परिपत्र – एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2011 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र – एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण
आरबीआई/2011-12/98 1 जुलाई 2011 सभी एजेंसी बैंक महोदय, मास्टर परिपत्र – एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण भारतीय रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन के भुगतान के संबंध में विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। ये अनुदेश हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2010-11/88 (संदर्भ. डीजीबीए.जीएडी.सं.एच/2/31.05.001/2010-11) दिनांकित 1 जुलाई 2010 में दिए गए थे। अब हम इस विषय पर 30 जून 2011 तक जारी किए गए महत्वपूर्ण अनुदेशों को शामिल करते हुए अद्यतन मास्टर परिपत्र संलग्न कर रहे हैं। आप इस परिपत्र को बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी देख सकते हैं। 2. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (बी. के. मिश्रा) |
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