Your session has timed out!
Please login again.
दस्तावेज़ का प्रकार:
फंक्शन:
डिपार्टमेंट:
कीवर्ड के अनुसार खोजें:
वर्ष:
महीने:
इस तिथि से लेकरः
इस तिथि तकः
प्रारूप:
भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों के बारे में अधिक जानें
वापस
आरबीआइ /2009-10/49 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2009-10
1 जुलाई 2009 9 आषाढ़ 1931 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी )
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2008-09 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2009 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
आपने इस पेज के बारे में क्या सोचा?* (अधिकतम 2000 वर्ण)
कैप्चा कोड दर्ज करें*: