मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2010-2011/40 1 जुलाई 2010 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2009-10 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है। 2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है। भवदीय (विनय बैजल) अनुलग्नक : यथोक्त |