मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2011-2012/70 1 जुलाई 2011 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफ आइ डी. एफ आइ सी. 4/ 01.02.00/ 2010-11 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi) पर भी उपलब्ध कराया गया है । 2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है । भवदीय (दीपक सिंघल) अनुलग्नक : यथोक्त |