मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2009 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा
आरबीआई/2009-10/90 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदया / महोदय मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी 5 जुलाई 2002 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं.जी-2/08.07.18/2002-03 का संदर्भ लें । हम इसके साथ इस मामले में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इस विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित कर रहे हैं । या मास्टर परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है । भवदीय (यू. एस. पालीवाल) |
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