मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2011 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं /2011-12/23 1 जुलाई 2011 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2011 तक अद्यतन कर दिया गया है। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है। भवदीया , (उमा सुब्रमणियम) |
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