शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भारिबैं/2012-13/281 2 नवंबर 2012 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, शाखा लाइसेंसीकरण पर मास्टर परिपत्र – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. बीएल. बीसी. 05/03.05.90/2012-13 देखें। आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के पैरा 2.5 को संशोधित करते हुए उसे निम्नानुसार पढ़ा जाए : " 2.5 सरकारी कारोबार करने हेतु अपेक्षाएं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संबंधित राज्य सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ प्रायोजक बैंक के उप – एजेंट के रूप में राज्य सरकारी कारोबार करने की अनुमति दी गई है। आवश्यक प्राधिकारण जारी करने हेतु प्रायोजक बैंक को दिनांक 19 अप्रैल 2007 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच.15327/31.01.004/2006-07 द्वारा जारी डीजीबीए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।" 2. परिपत्र की अन्य विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है। 3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दें। भवदीय ( सी. डी. श्रीनिवासन ) |