स्वतंत्रप्राथमिकव्यापारियों के लिएपूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधनदिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वतंत्रप्राथमिकव्यापारियों के लिएपूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधनदिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2009-10/55 1 जुलाई 2009 सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी
महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन संबंधी कई दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देशों को शामिल करके एक मास्टर परिपत्र परिशिष्ट के रुप मे संलग्न है । 2. विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां शुरु करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें । भवदीय (के.वी. राजन)
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