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मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं  (WOS)में प्रत्यक्ष निवेश

आरबीआई/2011-12/11
मास्टर परिपत्र सं. 11/2011-12

01 जुलाई 2011

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/
पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं  (WOS) में प्रत्यक्ष निवेश

समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की फेमा अधिसूचना 120/आरबी-2004 ( 19 नवंबर 2004 का जीएसआर 757 (E)  अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी भी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अनुसार निवासियों को विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति है ।

2. इस मास्टर परिपत्र में " निवासियों द्वारा विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित किया गया है। निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए( " सनसेट " खंड़ के साथ) जारी किया जाता है । इस परिपत्र को  01 जुलाई 2012 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय में अद्यतन परिपत्र जारी किया जाएगा ।

भवदीया,

( डॉ. सुजाता एलिजाबेथ प्रसाद)
मुख्य महाप्रबंधक

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