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मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना

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आरबीआई/2014-15/11
मास्टर परिपत्र सं.7/2014-15

1 जुलाई 2014

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक

महोदया /महोदय,

मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में
संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना

भारत में शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालयों की स्थापना, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999  की धारा 6 (6) के अनुसार विनियमित की जाती है।

2. यह मास्टर परिपत्र "विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा/संपर्क/परियोजना कार्यालयों की स्थापना" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

3. नए अनुदेश जारी होने पर, इस मास्टर परिपत्र को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। मास्टर परिपत्र किस तारीख तक अद्यतन है, इसका उचित रूप में उल्लेख किया जाता है।

4. सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस मास्टर परिपत्र का संदर्भ लिया जाए। आवश्यक होने पर विस्तृत जानकारी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संबंधित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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