निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2010-11/86 1 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय / महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा संबंधी मास्टर परिपत्र कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं.एमपीडी सं.4627/07.01.279/2009-10 देखें। इस निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010तक जारी किये गये सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ समेकित और अद्यतन किया गया है। इस विषय के संबंध में जारी सभी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को परिशिष्ट में अलग से दर्शाया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। भवदीय, (जनक राज) |