जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2006-07/24 01 जुलाई 2006 सेवा में, सभी प्राधिकृत डीलर – श्रेणी-। महोदया/ महोदय, जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र अनिवासी बैंकों के रुपया खाते, अंतर-बैंक लेन-देन, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध, आदि अधिसूचना संख्या फेमा 1/2000-आरबी, अधिसूचना संख्या फेमा 3/आरबी- के विनियम 4(2) और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 के प्रावधानों और उनमें बाद में हुए संशोधन द्वारा शासित होते हैं। (2) यह मास्टर परिपत्र "जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन" विषय पर मौजूदा अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। अंतर्निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। (3) यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष के समापन खंड के साथ जारी किया जाता है। यह परिपत्र 1 जुलाई, 2007 को वापस ले लिया जाएगा और इस विषय पर किसी अद्यतन मास्टर परिपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। भवदीय, एम सेबस्टियन |