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मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

आरबीआइ/2010-2011/62
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 15/21.06.001/2010-11

1 जुलाई 2010
10 आषाढ़ 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण
दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)

कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10 देखें, जिसके द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बासल II ढांचे में किये गये परिवर्तन को विधिवत् शामिल करते हुए उपर्युक्त विषय पर 7 फरवरी 2010 तक बैंकों को जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को समेकित कर पुन: जारी किया गया था ।

2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को बाद में जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है । अद्यतन मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी प्रदर्शित है ।

3. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 17 में सूचीबद्ध परिपत्रों/मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों के माध्यम से जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों को समेकित किया गया है ।

भवदीय

(बी. महापात्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनु : यथोक्त

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