मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)
आरबीआइ/2010-2011/62 1 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी. 73/21.06.001/2009-10 देखें, जिसके द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बासल II ढांचे में किये गये परिवर्तन को विधिवत् शामिल करते हुए उपर्युक्त विषय पर 7 फरवरी 2010 तक बैंकों को जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को समेकित कर पुन: जारी किया गया था । 2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को बाद में जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है । अद्यतन मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी प्रदर्शित है । 3. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 17 में सूचीबद्ध परिपत्रों/मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों के माध्यम से जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों को समेकित किया गया है । भवदीय (बी. महापात्र) अनु : यथोक्त |